नाबालिग पीड़िता का यौन शोषण करने वाला गिरफ्तार

हिन्द सागर, मिराभाईंदर: 27 फरवरी को एक 15 साल की नाबालिग पीड़िता ने पेल्हार पुलिस थाने में उपस्थित होकर शिकायत किया कि 25 फरवरी की शाम 05.00 बजे के लगभग उसके माता-पिता फैजल नाम के टैम्पो चालक को रख-रखाव की जिम्मेदारी देते हुए कुछ समय के लिए उसके सुपुर्द किया। टैम्पो चालक ने नाबालिग को टैम्पो मे बैठाकर एक राउंड मारने का नाटक किया। उसके बाद टेंपो में तीस बादशाह गार्डन, भायंदर (पु.) से नालासोपारा फाटा, नालासोपारा (पु.) स्थित पतरा शेड के कंपाउंड में लेजाकर रात 11 बजे जबरन बलात्कार किया। और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में, पेलहर पुलिस गुनाह रजि. मे 27 फरवरी को 183/2022 भ.द.वि की धारा 376, 363, 506 और पोस्को की धारा 4, 8 और 12 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में अपराध प्रकटीकरण शाखा के अधिकारियों ने अपराध स्थल से प्राप्त तकनीकी जानकारी और गुप्त मुखबिरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुरंत अपराध स्थल का दौरा किया। जिसके फलस्वरूप मोहम्मद फैजल सरवर को नालासोपारा पूर्व से गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाई में पुलिस उपायुक्त प्रशांत वाघुंडे तथा सहायक पुलिस आयुक्त, विरार संभाग के रामचंद्र देशमुख के मार्गदर्शन में विलास चौगुले, महेंद्र शेलार, सानिल पाटिल, योगेश देशमुख, तुकाराम माने, तानाजी चव्हाण, संदीप शेलके, मोहसिन दीवान, सचिन बालिद, बालाजी गायकवाड़, किरण अवध रोशन पुरकर ने सफलतापूर्वक कार्य किया।