चतुर्भुजा शिवसागर पाण्डेय
हिन्द सागर मुम्बई। कोरोना काल की महामारी को झेल रहे जनता को मोदी सरकार ने बडी राहत देने का फैसला किया है। जिसमे से एक है कम्पनी पंजीकरण।
मालूम हो कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई से कई सारे नियमों में बदलाव करने का संकेत दिया है। अगर आप खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं तो जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि 1 जुलाई से कंपनी रजिस्ट्रेशन के नियमों में काफी सहूलियत मिलने वाली है।
सरकार ने नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन नियमों को अधिसूचित कर दिया है और नए नियमों के मुताबिक, कंपनी शुरू करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि महज एक आधार कार्ड से ही आप कंपनी का पंजीकरण करा सकते है। बाकी की सभी जानकारियां आप स्व घोषणा के जरिए दे सकते हैं।
1 जुलाई से शुरू होगी सुविधा
कंपनी का पंजीकरण आँनलाइन होगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रोसेस को आधिकारिक पोर्टल पर पूरा किया जा सकेगा । इस पोर्टल की जानकारी 1 जुलाई 2020 से पहले दे दी जाएगी। सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योग मंत्रालय (एम.एस.एम.ई) ने 1 जून 2020 को (एम.एस.एम.ई) वर्गीकरण के नए मानकों को जारी कर दिया है। 1 जुलाई 2020 से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। जिसके बाद एंटरप्राइजेज के पंजीकरण की नई व्यवस्था के आधार पर पंजीकरण हो सकेगा ।
बिना आधार कार्ड भी होगा पंजीकरण
अब तक हमारे बताने के अनुसार रजिस्ट्रेशन सिर्फ आधार कार्ड से होगा ऐसा नहीं है। हमारे देश में अभी भी कई लोग है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने इंतजाम किया है। ऐसे लोग सिंगल विंडो सिस्टम पर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट या बैंक फोटो पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस के जरिये भी नई कंपनी का पंजीकरण करा सकते हैं।