हिन्द सागर प्रमोद कुमार/नवी मुंबई: राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने सिडको को अगले आदेश तक नेरुल सेक्टर 54, 56 और 58 के प्लॉट बेंचने या फिर ट्रांसफर करने से रोक दिया है। दरअसल सिडको ने नेरुल और सीवुड में खाली पड़े कई प्लॉट्स पर रहिवासी इमरते बनाने के लिए लीज पर देने का निर्णय लेते हुए टेंडर निकाला था। जिसका कई पर्यावरण प्रेमियों और एनआरआई सोसायटी के लोगों ने विरोध किया था लेकिन सिडको पर उस विरोध का कुछ भी असर नहीं हुआ था। जिसके बाद रेखा श्रृंखला ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर उस जगह की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी । याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संबंधित भूखंड तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तटीय क्षेत्र में इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद सिडको ने तटीय क्षेत्र की जमीन बेचने का टेंडर निकाला है और उस जमीन पर इमारत बनने की भी अनुमति दे दी है। एनजीटी ने याचिकाकर्ताओं। का पक्ष सुनकर आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक सिडको उस जमीन को न तो बेंच सकता है और न ही ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही एनजीटी ने सिडको को आदेश दिया है कि अगले 3 हप्तों में वह अपना जवाब एनजीटी के सामने रखे और अगली सुनवाई के समय अपना पक्ष भी रखे। अब तक इस मुद्दे पर सिडको की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।