लाल दिल वाला इमोजी व्हाट्सएप के जरिए भेजने पर हो सकती है जेल

हिन्द सागर, न्यूज डेस्क: व्हाट्सएप दुनिया का एक ऐसा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफार्म बन चुका है, जिससे आज शायद ही कोई खुद को दूर रख सका हो. बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स की तरह ही इस चर्चित और जमाने के पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने भी इंसान को (यूजर्स) अपने मन-दिल की बात बयान करने के लिए मैसेज की सुविधा तो दी है.

साथ ही साथ इमोजी की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. यह अलग बात है कि मन की बात बिना मैसेज में लिखे ही. आपस में एक दूसरे को बयान करने या पहुंचाने के लिए उपलब्ध ‘दिल का इमोजी’ गिरफ्तारी जेल, जुर्माना तक करवा सकता है. सुनकर किसी को भी हैरत हो जाएगी.

खबरों के मुताबिक सऊदी अरब (Saudi Arabia) ने किसी को रेड हर्ट (Red Heart WhatsApp Emoji) के लिए विशेष कानून बनाया है. इस कानून के बारे में बाकयदा देश में बार-बार लोगों को चेतावनी देकर आगाह किया जा रहा है. इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न करे.

स्थानीय खबरों में बयान से हुआ खुलासा

स्थानीय अखबार को दिए एक स्टेटमेंट से इसका खुलासा हुआ है. यह स्टेटमेंट हाल ही में स्थानीय अखबारों को सऊदी अरब की Anti Fraud Association के एक सदस्य ने दिया है, जिसके मुताबिक, वॉट्सऐप पर आईंदा टरेड हर्ट इमोजी’ भेजना उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा. बशर्ते अगर इस इमोजी को प्राप्त करने वाला भेजने वाले के खिलाफ शिकायत या फिर आपत्ति दर्ज करवाता है तब. स्टेटमेंट के मुताबिक, “इस नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा. जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो, गिरफ्तारी, जेल और जुर्माना सब झेलना पड़ेगा. ऑनलाइन चैट के दौरान भेजी गई कुछ तस्वीरें, एक्सप्रेशन किसी का उत्पीड़न किए जाने की श्रेणी में गिने जाएंगे. यह सब हालांकि होगा तभी जब मैसेज प्राप्त करने वाला कोई शिकायत दर्ज कराएगा.”

जुर्माना दो गुना भी हो सकता है बशर्ते…

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘रेड हर्ट’ इमोजी भेजने के आरोप में गिरफ्तार शख्स अगर सऊदी अरब के कानून के तहत दोषी माना जाएगा, तो उसे 2 से 5 साल तक की सजा-जेल हो सकती है. साथ ही एक लाख सऊदी रियाल (भारतीय मुद्रा में करीब 19 लाख 90 हजार रुपए) का अर्थदंड भी आरोपी के ऊपर डाला जा सकता है. यह सब तो आरोपी को पहली बार जुर्म करने पर झेलना होगा. दूसरी बार अगर पकड़ा गया तो गजब ही हो जाएगा. दोबारा पकड़े जाने पर 5 साल की सजा. साथ ही 3 लाख सऊदी रियाल यानी करीब 60 लाख अर्थदंड भोगना पड़ेगा.