महाराष्ट्र में कोविड-19 के डेल्टा प्लस स्वरूप के मामले बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को नये दिशानिर्देश (Maharashtra Lockdown Guideline) जारी किये. राज्य सरकार ने कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा तथा डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंता का विषय बताया.
एक सरकारी अधिसूचना के तहत जारी नये दिशानिर्देशों के मुताबिक प्रशासनिक ईकाइयों में पाबंदियां एक निर्धारित स्तर (कम से कम तीन) तक बनी रहेंगी. अधिसूचना में राज्य की 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने पर भी जोर देने को कहा गया है. सरकार के इस कदम से संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप से कुछ लोगों के संक्रमित पाये जाने के बाद मामलों में किसी तरह की वृद्धि होने पर पाबंदियां कड़ी कर दी जाएंगी.