बैंगलोर में नये साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने पर प्रतिबंध*
(हिन्द सागर न्यूज मीडिया प्रभारी बैंगलोर से रमेश की रिपोर्ट)
हिन्द सागर ब्यूरो बेंगलुरु, बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से 1 जनवरी 2021 की सुबह 6 बजे तक बेंगलुरु में धारा 144 (प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू कर दिए। सोमवार शाम जारी आदेश में, पंत ने कहा कि पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा और समारोह एक सार्वजनिक सड़क पर नया साल सख्त वर्जित है। पंत ने कहा कि एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, कोरमंगला और इंदिरानगर में ‘नो-मैन’ जोन बनाए जाएंगे और पब, बार और रेस्तरां के लिए अग्रिम आरक्षण कूपन वाले केवल पंत को ही अनुमति दी जाएगी।