कोरोना से मौत पर अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये देगी असम सरकार

एक अन्य आदेश में विभाग ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि असम से बाहर जाता है और 96 घंटे के अंदर लौट आता है तो उसे 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा।

गुवाहाटी। कोविड-19 से मौत होने पर यदि मृतक का परिवार शव लेने से इन्कार कर देता है या उसका अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ है, तो असम सरकार जिला प्रशासन को इस काम के लिए 5,000 रुपये देगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव समीर सिन्हा ने एक आदेश जारी कर कहा कि उपायुक्तों ने इस सिलसिले में परेशानी बताई थी। इसके बाद आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया।

एक अन्य आदेश में विभाग ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि असम से बाहर जाता है और 96 घंटे के अंदर लौट आता है, तो उसे 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि, उसे रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा और यदि नतीजा पॉजिटिव आता है, तो प्रोटोकॉल के अनुसार घर में आइसोलेशन में रहना होगा या कोविड केयर सेंटर में इलाज कराना पड़ेगा। यदि टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आता है, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए उसके लार का नमूना लिया जाएगा और नतीजा आने तक उसे आइसोलेशन में रहना होगा।

कोरोना संक्रमण के आंकड़े प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस जानलेवा वायरस से असम भी अछूता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम में एक दिन में 2,739 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 35 हजार 805 तक पहुंच गया है।