हिन्द सागर, सुप्रिया पाण्डेय/रायपुर: छत्तीसगढ़ में नई गाड़ियों की खरीदी महंगी हो गई है. इसका कारण है । बढ़ा हुआ लाइफ टाइम टैक्स । सरकार ने इस टैक्स को 1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। केवल कारों की बात करें तो इन पर लाइफ टाइम टैक्स अब 9-10 प्रतिशत हो गई है। यानी 10 लाख की गाड़ी खरीदने पर अब एक लाख रुपय का टैक्स देना होगा .
परिवहन विभाग ने 26 अगस्त को राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की है। ऑटो डीलर्स को इसकी जानकारी 29 अगस्त को मिली। वहीं परिवहन विभाग के पोर्टल पर इसे 30 अगस्त को अपलोड किया गया । बताया जा रहा है कि सरकार ने कई सालों के बाद गाड़ियों का लाइफटाइम टैक्स बढ़ाया है। मोटरसाइकिलों पर अब टैक्स उनकी कुल कीमत के 7% से बढ़कर 8% हो गई है। वहीं पांच लाख रुपय तक की कीमत वाली कारों की कीमत 8% की बजाय 9 % टैक्स होगा । 5 लाख रुपय से अधिक कीमत वाली कारों पर 9% की जगह अब 10% कर अदा करना होगा ।
- इधर इस फैसले के बाद राज्य के वाहन विक्रेता व्यापारी परेशान दिख रहे हैं. उनका कहना है कि आदेश 29 अग्त को मिला है. ऐसे में चार-पांच दिनों तक कई गाड़ियां बुक हुईं है , इनसे अब एक प्रतिशत टैक्स कैसे वसूलेंगे. डीलर्स को एकतरफा नुकसान होगा । राड़ा की मांग है कि सरकार नए टैक्स को 30 अगस्त से लागू करे ना कि 25 अगस्त से .
एक व्यापारी ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि हम राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं तो बदले में उम्मीद रहती है। कि सरकार कम से कम निश्वास में लेकर चलेगी. हमें टैक्स देने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम परिवहन विभाग को पहले बात कर लेना चाहिए था. इससे डीलर्स पर एकतरफा भार ना पड़ता राड़ा यानि कि रायपुर आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएषन इस संबंध में परिवहन मंत्री से मुलाकात कर सकता है ताकि कोई समाधान निकल सके.
लाइफ टाइम टैक्स की नई दरे ::
पेट्रोल डीजल के वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
लदान रहित कारें जिनका रेट 5 लाख से अधिक नही है, पर 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा
5 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर अब 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा .
आटो तिपहिया के लिए आरक्षित वर्ग से 3 प्रतिशत, अनारक्षित वर्ग से 6 प्रतिशत टैक्स देना होगा
निजी उपयोग की 6 से 12 सीटर गाड़ियों पर 10 प्रतिशत लाइफ टाइम टैक्स देना होगा
3500 किलो, ढाई लाख रुपये तक मालवाहनों पर 13 प्रतिशत, इससे महंगे पर 11 प्रतिशत टैक्स लगेगा
कैब या मैक्सी कैब पर 8 प्रतिशत, खुदाई तोडफोड मषीनों पर 8 प्रतिशत टैक्स देना होगा.